अगर टैक्स बकाया है तो संपत्ति भी जप्त हो सकती है।
वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है वाहनों का टैक्स कर बकाया रखने वालों के लिए चेतावनी जारी हो गई है प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया कि रोड टैक्स जमा नहीं करने पर केवल वाहन जप्त नहीं होगा बल्कि बार-बार नोटिस देने के बाद भी भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों की चल अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाडिया के अनुसार जिले की में रोड टैक्स वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहा है