बीकानेर जिला कलेक्टर ने गैस पेट्रोल डीजल आरक्षित रखने के आदेश जारी किए।
Bikaner news ATN/आगामी दिनों में मानसून के दौरान शहर में बाढ़ एवं अतिवृष्टि की संभावना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वषिण ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने का आदेश जारी किया है जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर ने समस्त पेट्रोल और डीजल विक्रेताओं को 30 सितंबर 2025 तक 2000 लीटर डीजल वह 1000 लीटर पेट्रोल स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा।
इसी के साथ अतिवृष्टि की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रसोई गैस उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित एजेंसी को अपने यहां निर्धारित स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश भी जारी किए हैं इस संबंध में जारी आदेश अनुसार प्रत्येक गैस एजेंसी को अपने अधिकृत गोदाम में 25 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 30 सितंबर 2025 तक स्टॉक में आरक्षित रखने होंगे।